विप्रो की कंपनियों पर कानून कार्यवाही करने से रोका | Law prevented from taking action on Wipro's companies कर्नाटक हाईकोर्ट प्रेमज...
विप्रो की कंपनियों पर कानून कार्यवाही करने से रोका | Law prevented from taking action on Wipro's companies
कर्नाटक हाईकोर्ट
प्रेमजी पर एक ही केस में कई याचिकाएं दायर करने वाले दो वकीलों को जेल
विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी के खिलाफ एक ही मामले में कई याचिकाएं दायर करना दो वकीलों को भारी पड़ गया ।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोनों वकीलों को दो माह के कारावास व दो-दो हजार रुपए के जुर्माने की सुनाई है ।
दोनों ने एन.जी.ओ. इंडिया अवेक फॉर ट्रांसपेरेंसी की तरफ से उद्योगपति के खिलाफ याचिकाएं दायर की थीं । अपने फैसले में जस्टिस बी.वीरप्पा और जस्टिस के.एस.हेमलेका की बेंच ने दोनों आरोपियों आर. सुब्रमण्यम और पी. सदानंद ने आरोपियों के अजीम प्रेमजी और उनकी कंपनियों के खिलाफ किसी भी तरह की कानून कार्यवाही करने पर रोक भी लगा दी ।
कोर्ट ने कहा……
बेंच ने फैसले में कहा, यह निर्विवाद तथ्य है कि आरोपियों ने प्राइवेट लिमिटेड शब्दों का प्रयोग किए बिना एक गैर-मौजूद कंपनी के नाम पर बार-बार रिट याचिका, रिट अपील आदि दायर की । यह कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश है ।
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