गम्भीर चोट के लिए किया गया कार्य दोषपुर्ण ।Defective Work Done For Grievous Hurt मुरुगन बनाम राज्य | Murugan vs State मामला : ...

गम्भीर चोट के लिए किया गया कार्य दोषपुर्ण ।Defective Work Done For Grievous Hurt
मुरुगन बनाम राज्य | Murugan vs State
मामला :
घटना के दिन अभियुक्त ग्यारह व्यक्तियों के समूह में शामिल था, जो सभी चाकू, चेन, लाठियों आदि से लैस थे । उनके द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई तथा चार अन्यों को गम्भीर रूप से घायल किया गया । अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय मे अपील करना ।
उच्चतम न्यायालय द्वारा मुरुगन बनाम राज्य (Murugan vs State), के वाद में पक्षकारों के बीच पहले से ही दुश्मनी चल रही थी तथा कुएँ में पानी लेने सम्बन्धी विवाद भी था । अभियुक्त (Accused) के विरुद्ध इस सम्बन्ध में एक आपराधिक प्रकरण भी चल रहा था |
घटना के दिन अभियुक्त ग्यारह व्यक्तियों के समूह में शामिल था जो सभी चाकू, चेन, लाठियों आदि से लैस थे । उनके द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई तथा चार अन्यों को गम्भीर रूप से घायल किया गया था । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त क्र. 7 को धारा 302 तथा अभियुक्त क्र. 8, 9 एवं 10 को धारा 304 के अधीन दोषसिद्ध किया ।
अपील में उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों की दोषसिद्धि को सही ठहराते हुए निचली अदालत के निर्णय को उचित माना । इसके विरुद्ध अपील में उच्चतम न्यायालय ने कहा की सभी अपीलार्थियों का उद्देश्य एक ही था, क्योंकि वे समूह में एकत्रित रूप से हथियारों से लैस होकर आये थे । प्रतिरोध के कारण उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या कर दी और अन्यों को गम्भीर चोटें पहुँचाई ।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हत्या के कारित किये जाने के वास्तविक कारण को जानने के लिए घटनाक्रम की पृष्ठभूमि तथा उससे जुड़ी हुई अन्य परिस्थितियों पर विचार किया जाना आवश्यक होता है । अतः अपील खारिज करते हुए न्यायालय ने अपीलार्थियों की दोषसिद्धि तथा दण्डादेश को उचित ठहराया ।
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