कालीचरण से जुड़ी केस डायरी हाईकोर्ट में तलब | Case diary related to Kalicharan summoned in High Court बिलासपुर हाईकोर्ट महात्मा गांधी ...
कालीचरण से जुड़ी केस डायरी हाईकोर्ट में तलब | Case diary related to Kalicharan summoned in High Court
बिलासपुर हाईकोर्ट
महात्मा गांधी के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी के आरोपी कालीचरण की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने गुरूवार को सुनवाई करते हुए पुलिस को निर्धारित अवधि के भीतर केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं ।
याचिका में कहा गया है, कि उन्होंने राज्य शासन खिलाफ उन्होंने रायपुर में आयोजित संत सभा महात्मा गांधी पर तल्ख टिप्पणी की थी। इसके बाद उनके खिलाफ रायपुर के थाने में राजद्रोह का मामला दर्ज कराया गया है। उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस मध्यप्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर रायपुर ले आई थी ।
निचली अदालत से राहत नहीं मिलने पर उन्होने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई है । याचिका मे कहा गया है की उन्होने राज्य शासन के खिलाफ कहा है लेकिन पुलिस मे उनके खिलाफ राज्य शासन ने नहीं बल्कि अन्य व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है ।
अन्य व्यक्ति की रिपोर्ट पर उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करना नियम विपरीत है । ऐसे मामलों में राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत होती है, लेकिन राज्य सरकार ने रिपोर्ट दर्ज करने की अनुमति नहीं दी है ।
गुरुवार को हाईकोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान सीधे-सीधे पुलिस को कालीचरण की केस डायरी निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं ।
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