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व्यापमं घोटाला, कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा | Vyapam Scam, Court Sentenced to Five Years

व्यापमं घोटाला, कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा | Vyapam Scam, Court Sentenced to Five Years कोर्ट : इंदौर स्पेशल कोर्ट | Indore Special ...

व्यापमं घोटाला, कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा | Vyapam Scam, Court Sentenced to Five Years


कोर्ट : इंदौर स्पेशल कोर्ट | Indore Special Court

मामला : व्यापमं घोटाला, कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा


इंदौर व्यापमं घोटाले (Indore Vyapam Scam) के एक आरोपी को इंदौर की स्पेशल कोर्ट (special court) ने पांच साल की सजा सुनाई है । आरोपी ने खुद ही कोर्ट में सरेंडर किया था और खुद को बेगुनाह बताते हुए फंसाने की बात कही थी । हालांकि सबूतों के चलते कोर्ट ने उसे पांच साल के कारावास की सजा सुनाई ।

आरोपी का नाम सेतुराज पिता शेलेन्द्र कुमार सिह (38) निवासी मीनाली रेसिडेंसी भोपाल है | उसका परिवार मूल रूप से बिहार के बेगुसराय का रहने वाला है ।

आरोपी फरार चल रहा था । उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था । इसी बीच आरोपी ने इंदौर की स्पेशल कोर्ट में आत्मसमर्पण (surrender) किया । जज से कहा कि उसे राजनीतिक कारणों के चलते फंसाया जा रहा है । हालांकि सबूत उसके खिलाफ थे इसके चलते कोर्ट ने पांच साल के कारावास की सजा सुनाई ।

दरअसल, आरोपी सेतुराज करुणा मेटरनिटी एवं नर्सिंग होम के संचालक डॉ. हेमंतकुमार कंसल के बेटे ईशान के संपर्क में भोपाल में आया था ।


तीन दोषियों को पहले दी जा चुकी सजा :

इस मामले में तीन दोषियों को कोर्ट ने 11 दिसंबर 2021 को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपी सेतुराज फरार था। बाद में वह कोर्ट में पेश हुआ और उसे भी पांच साल के लिए जेल भेज दिया।

रुपए लौटाने से इनकार पर केस


जब ईशान का चयन नहीं हुआ तो उसके पिता ने रुपए मांगे । आरोपियों ने रुपए लौटाने से इंकार कर दिया था । इसके बाद डॉक्टर ने चारों के खिलाफ संयोगितागंज थाने में धोखाधड़ी व दस्तावेजों में हेरफेर का मामला दर्ज करवाया था ।

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