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अवमानना मामले में लगा 25 हजार का जमानती वारंट | Bailable Warrant of 25 Thousand Imposed in Contempt Case

  अवमानना मामले में लगा 25 हजार का जमानती वारंट | Bailable Warrant of 25 Thousand Imposed in Contempt Case बिलासपुर निवासी आर.के. शुक्ल...

 


अवमानना मामले में लगा 25 हजार का जमानती वारंट | Bailable Warrant of 25 Thousand Imposed in Contempt Case

बिलासपुर निवासी आर.के. शुक्ला नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग जगदलपुर में सहायक ग्रेड-2 के पद पर थे । 2017 को शुक्ला जगदलपुर से रिटायर्ड हुए । रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली फेमिली पेंशन (Family Pension) व अन्य रिटायरल डयूज न मिलने पर शुक्ला ने बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur Highcourt)में याचिका दायर की । कोर्ट ने सुनवाई के बाद पिछले साल उत्तरवादियो को याचिकाकर्ता (Petitioner) के रिटायरमेंट के बाद के सारे लाभ 60 दिनों के भीतर देने का आदेश सुनाया ।

अवमानना मामले (Contempt Case) में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कड़ी नाराजगी जाहिर कर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग जगदलपुर के संयुक्त संचालक मनोज सिंह के खिलाफ 25 हजार रुपए का जमानती वारंट (Bailable Warrant) जारी कर दिया है । साथ ही एस.पी. जगदलपुर को कोर्ट ने आदेश दिया है कि 5 जनवरी 2022 की सुनवाई में मनोज सिंह को व्यक्तिगत रूप से हाजिर करें ।

2017 से लेकर अब तक 3 साल और आदेश के एक साल बीत जाने के बावजूद याचिकाकर्ता को रिटारमेंट का लाभ नही दिया गया । इससे दुखी और परेशान याचिकाकर्ता आर. के. शुक्ला ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय (Advocate Abhishek Pandey) एवं दीपिका सन्नाट के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका (Contempt Petition) दायर की । सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उत्तरवादियों को अवमानना नोटिस जारी किया । जिसमें दो उत्तरवादियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई पर संयुक्त संचालक मनोज सिंह उपस्थित नहीं हुए । इससे बेहद नाराज होकर कोर्ट ने संयुक्त संचालक मनोज सिंह के खिलाफ 25 हजार का जमानती वारंट जारी कर दिया है, साथ ही एस.पी. जगदलपुर को आदेश दिया है कि वे मनोज सिंह को 5 जनवरी की सुनवाई में हाईकोर्ट में हाजिर करें ।

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