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जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क बनाने पर रोक हटाने से इनकार | Refusal to remove ban on construction of Gems and Jewelery Park

जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क बनाने पर रोक हटाने से इनकार | Refusal to remove ban on construction of Gems and Jewelery Park कोर्ट : बिलासपुर ह...

जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क बनाने पर रोक हटाने से इनकार | Refusal to remove ban on construction of Gems and Jewelery Park


कोर्ट : बिलासपुर हाईकोर्ट



रायपुर में कृषि उपज मंडी की जमीन पर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई ।

राज्य शासन की ओर से मांग की गई कि पार्क निर्माण पर लगाई गई रोक हटाई जाए । डिवीजन बेंच ने कहा कि सभी तथ्यों को परखने के बाद ही रोक लगाई गई है, यह जारी रहेगी ।

अंतिम सुनवाई के बाद ही इस संबन्ध में निर्णय होगा । मामले की अंतिम सुनवाई 31 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी । भाजपा के पूर्व विधायक व पूर्व मंडी अध्यक्ष देवजी भाई पटेल ने कृषि उपज मंडी की जमीन जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के लिए देने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है ।

नियमों को दरकिनार कर जमीन का आबंटन

याचिका में उन्होंने तर्क दिया कि आवंटित जमीन 1975 में किसानों द्वारा खरीदी गई थी । इस जमीन का भू स्वामी हक कृषि उपज मंडी के पास है । कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 1972 के तहत मंडी समिति की जमीन सिर्फ मंडी के प्रायोजन के लिए ही उपयोग में लायी जा सकती है । किसी अन्य कार्य या उद्देश्य में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता । नियमों का उल्लंघन कर जमीन का आवंटन अवैध है ।

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