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मृत 19 श्रमिकों के परिजनों को नहीं मिलेगा मुआवजा | The relatives of the dead 19 workers will not get compensation

मृत 19 श्रमिकों के परिजनों को नहीं मिलेगा मुआवजा | The relatives of the dead 19 workers will not get compensation कोर्ट : नई दिल्ली सुप्...

मृत 19 श्रमिकों के परिजनों को नहीं मिलेगा मुआवजा | The relatives of the dead 19 workers will not get compensation


कोर्ट : नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट

एनजीटी का आदेश रद्द

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले में एक पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के पीड़ितों के उत्तराधिकारियों को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया है ।

20-20 लाख देने का दिया था निर्देश

एनजीटी ने 11 जून 2021 को अपना फैसला सुनाया था । अधिकरण ने विरुद्धनगर के जिला मजिस्ट्रेट के को मरने वालों के माध्यम से तमिलनाडु उत्तराधिकारियों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया था ।

इस विस्फोट में 19 श्रमिकों की मौत हो गई थी । न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि एनजीटी ने एकतरफा कार्यवाही की और अधिकरण को मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया ।

पीठ ने अपने हालिया फैसले में कहा,'तदनुसार, न्याय के हित में, हम इस फैसले और आदेश को निरस्त करना उचित समझते हैं । अपीलकर्ताओं सहित संबंधित पक्षों को एक अवसर देने के बाद नए सिरे से पूरे मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा |

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