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नन्द्र बनाम धनेश्वर नायक | Nand Vs Dhaneshwar Nayak | Section 34 - involvement of more than one person

नन्द्र बनाम धनेश्वर नायक | Nand Vs Dhaneshwar Nayak | Section 34 - involvement of more than one person कार्य में एक से अधिक व्यक्तियों क...

नन्द्र बनाम धनेश्वर नायक | Nand Vs Dhaneshwar Nayak | Section 34 - involvement of more than one person


कार्य में एक से अधिक व्यक्तियों का शामिल होना | Involvement of More Than One Person


धारा 34 (IPC Section 34) के उपबन्धों से यह स्पष्ट है कि सामान्य दायित्व उत्पन्न होने के लिए कार्य में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होना आवश्यक है अर्थात् कार्य अनेक व्यक्तियों द्वारा मिलकर सामान्य आशय की वृद्धि हेतु किया गया हो ।

दूसरे शब्दों में यदि कोई भी अकेला व्यक्ति किसी कार्य को करता है, तो वह सामान्य आशय से किया गया कार्य नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए दो या अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है ।


नन्द्र बनाम धनेश्वर नायक | Nand Vs Dhaneshwar Nayak


नन्द्र बनाम धनेश्वर नायक (Nand Vs Dhaneshwar Nayak) के वाद में कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य आशय से किये गए, अपराध के लिए अभियोजन चलाया गया । परन्तु इनमें में एक को छोड़कर अन्य सभी को सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया गया । न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अकेले बचे व्यक्ति को धारा 34 (Section 34) के आधार पर सम्पूर्ण अपराध के कार्य के लिए दोषी नहीं माना जा सकता क्योंकि शब्द 'सामान्य आशय' से यह अभिप्रेत है कि कार्य में एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए ।

परन्तु जहाँ दो समुदायों के बीच खुलकर मारपीट हुई हो जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन समुदाय के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई हो तथा दोनों ही समुदाय के व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आई हों, वहाँ प्रत्येक अभियुक्त अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए दोषी होगा तथा उन्हें सामान्य आशय से की गई हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकेगा ।

यदि कोई अपराध एक व्यक्ति द्वारा किया गया है लेकिन वह उस अपराध को अपने साथियों के सामान्य आशय को अग्रसर करने के इरादे से करता है, तो उसे धारा 34 के आधार पर दोषी माना जाएगा । अतः जहाँ कुछ व्यक्ति मिलकर किसी व्यक्ति पर लाठियों से प्रहार करते हैं जिसके परिणामस्वरूप उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस दशा में उन सभी व्यक्तियों को धारा 302/34 के अन्तर्गत आशय सहित हत्या का दोषी माना जाएगा यद्यपि मृतक की मृत्यु उनमें से केवल एक या दो व्यक्तियों द्वारा किये गये प्रहार के कारण ही हुई होगी ।

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