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एस.सी. एस.टी. नहीं कर सकता दूसरे राज्य में छूट का दावा | SC ST Cannot claim exemption in other state

एस.सी. एस.टी. नहीं कर सकता दूसरे राज्य में छूट का दावा | SC ST Cannot claim exemption in other state कोर्ट : नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट | र...

एस.सी. एस.टी. नहीं कर सकता दूसरे राज्य में छूट का दावा | SC ST Cannot claim exemption in other state


कोर्ट : नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट | राजस्थान हाईकोर्ट | New Delhi Supreme Court | Rajasthan High Court

मामला : एस.सी. एस.टी. नहीं कर सकता दूसरे राज्य में छूट का दावा


नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट (New Delhi Supreme Court) ने कहा है कि एक राज्य का अनुसूचित जाति (scheduled caste) या अनुसूचित जनजाति (scheduled tribe) किसी अन्य राज्य में प्रवास के क्रम में रोजगार, शिक्षा या भूमि आवंटन (Land Allotment) में समान लाभ का दावा नहीं कर सकता है ।

न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना (Justice MR. Shah and Justice A.S. bopanna) की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) के २०११ के आदेश के खिलाफ भादर राम की अपील (Bhadar Ram's appeal) को खारिज कर दिया है । हाईकोर्ट ने कहा था कि एस.सी. व्यक्ति से संबंधित जमीन बिक्री राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, १९५५ (Rajasthan Tenancy Act, 1955) की धारा-४२ का स्पष्ट रूप से उल्लंघन था ।

शीर्ष अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता पंजाब के अनुसूचित जाति और स्थायी निवासी होने के नाते राजस्थान में भूमिहीन अनुसूचित जाति को आवंटित भूमि की खरीद में लाभ का दावा नहीं कर सकता ।

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