डी.जी.पी. को भी चेतावनी | पोस्ट पर प्रताड़ना को लेकर त्रिपुरा सरकार को फटकार | DGP Warning to Tripura government reprimanded for harassment ...
डी.जी.पी. को भी चेतावनी | पोस्ट पर प्रताड़ना को लेकर त्रिपुरा सरकार को फटकार | DGP Warning to Tripura government reprimanded for harassment on post
कोर्ट : नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट | New Delhi Supreme Court
मामला : त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा मे सोशल मीडिया पोस्ट के लिए लोगों को नोटिस भेजने पर पुलिस को फटकार
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट (New Delhi Supreme Court) ने त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा (sectarian violence) को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के लिए लोगों को नोटिस भेजने पर पुलिस को फटकार लगाई है ।
जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत (Justice D.Y. Chandrachud and Justice Suryakant) की पीठ ने सोमवार को राज्य के वकील को चेतावनी दी कि पुलिस लोगों को परेशान करने से परहेज नहीं करती है, तो वह गृह सचिव और पुलिस अधिकारियों (Home Secretary and Police Officers) को तलब करेगी ।
शीर्ष अदालत पत्रकार समीउल्लाह शब्बीर खान (Journalist Samiullah Shabbir Khan) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी । याचिका पुलिस द्वारा धारा 41ए (पुलिस के समक्ष पेश होने की सूचना) के तहत जारी नोटिस के खिलाफ दायर की गई थी ।
बेंच ने कहा, पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जाए कि लोगों को परेशान न करें । यदि पुलिस ने लोगों को परेशान करना नहीं छोड़ा तो हम एसपी को अदालत बुलाएंगे और उन्हें जवाबदेह बनाएंगे । हम आपके गृह सचिव सहित वरिष्ठ आला अधिकारियों को इस अदालत के सामने पेश होने के लिए कहेंगे ।
कम ज्ञान वालों की टिप्पणियों पर चिंता
केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को मीडिया और सोशल मीडिया में अधूरे तथ्यों और न्यायपालिका की कम जानकारी रखने वाले व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली सार्वजनिक टिप्पणियों पर चिंता जाहिर की है । न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी. ने कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न्याय वितरण प्रणाली को बाधित करने के लिए न्यायिक कार्यों के कम ज्ञान वाले व्यक्तियों को दिया लाइसेंस नहीं था ।
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