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कुतुबमीनार के अंदर पूजा की मांग का मुकदमा खारिज | Case Dismissed for Demand of Worship inside Qutub Minar

कुतुबमीनार के अंदर पूजा की मांग का मुकदमा खारिज | Case Dismissed for Demand of Worship inside Qutub Minar कोर्ट : नई दिल्ली हाई कोर्ट |...

कुतुबमीनार के अंदर पूजा की मांग का मुकदमा खारिज | Case Dismissed for Demand of Worship inside Qutub Minar


कोर्ट : नई दिल्ली हाई कोर्ट | New Delhi High Court

मामला : कुतुबमीनार के अंदर पूजा की मांग का मुकदमा खारिज


अदालत ने कहा - अतीत की गलतियां वर्तमान और भविष्य में शांति भंग करने का आधार नहीं हो सकतीं


दिल्ली कोर्ट ने महरौली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वत उल-इस्लाम मस्जिद के अंदर हिंदू और जैन देवताओं के मंदिर के रूप में बहाली की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी । अदालत ने स्पष्ट किया कि गलतियां अतीत में की गई हो सकती लेकिन इस तरह की गलतियां हमारे वर्तमान और भविष्य की शांति को परेशान करने का आधार नहीं हो सकती हैं। साकेत अदालत में सिविल जज नेहा शर्मा ने याचिका खारिज करते हुए कहा भारत का सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इतिहास है । इस पर कई राजवंशों का शासन रहा है । अदालत ने कहा कि किसी स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है और सरकार के स्वामित्व में है तो याची इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि पूजा स्थल को धार्मिक सेवाओं के लिए उपयोग किया जाना चाहिए ।

ये थी मांग

दायर मुकदमे में 27 हिंदू और जैन मंदिरों की बहाली की मांग की गई, जो कुतुब-उद-दीन-ऐबक के आदेश के तहत ध्वस्त, अपवित्र और क्षतिग्रस्त कर दी गई थी । सुनवाई के दौरान याची ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 25 और 26 के तहत पूजा करने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है जिसे अदालत ने योग्यता से रहित माना ।

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