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जमानत के एक माह बाद भी आरोपी की रिहाई नहीं | Accused Not Released Even After one Month of Bail

जमानत के एक माह बाद भी आरोपी की रिहाई नहीं | Accused Not Released Even After one Month of Bail कोर्ट : नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट | New ...

जमानत के एक माह बाद भी आरोपी की रिहाई नहीं | Accused Not Released Even After one Month of Bail


कोर्ट : नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट | New Delhi Supreme Court

मामला : जमानत के एक माह बाद भी आरोपी की रिहाई नहीं | Accused Not Released Even After one Month of Bail


नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट (New Delhi Supreme Court) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) की इस बात के लिए खिंचाई की कि उसके द्वारा जमानत (Bail) मंजूर किए जाने के एक माह बाद भी नोएडा बाइक बॉट घोटाले (Noida Bike Bot Scam) के आरोपी की रिहाई नहीं हो सकी ।

3500 करोड़ रुपये के इस घोटाले के एक आरोपी की जमानत अर्जी शीर्ष कोर्ट ने की एक माह पूर्व मंजूर कर ली थी । जस्टिस ए.एम. खानविलकर (Justice A.M. Khanvilkar) अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले में कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए जुर्माना लगाने से खुद को रोका और कहा कि यह एक गंभीर मामला है ।

पीठ, जिसमें जस्टिस दिनेश माहेश्वरी व जस्टिस सी.टी. रविकुमार (Justice Dinesh Maheshwari and Justice C.T. Ravi Kumar) भी शामिल थे, उन्होंने मामले की सुनवाई करते हुए नाराजगी जाहिर की

और बढ़ा दी न्यायिक हिरासत

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि उसने आरोपी विजय कुमार शर्मा को 13 दिसंबर 2021 को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था । इस आदेश के बाद भी उसे रिहा नहीं किया गया । इतना ही नहीं एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उसकी न्यायिक हिरासत अवधि और बढ़ाकर शीर्ष कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया । कोर्ट ने कहा कि हम जांच अधिकारी के आचरण की निंदा करते हैं और जिस तरह दिसंबर को पारित आदेश की अवहेलना करते हुए मजिस्ट्रेट ने यंत्रवत् रूप से इस अदालत द्वारा 13 आवेदक की हिरासत बढ़ाने का निर्देश दे दिया, उसके बारे में गंभीर आपत्ति प्रकट करते हैं ।

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