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कोर्ट ने बस ड्राइवर को सुनाई 190 साल की सजा | Court Sentenced the bus driver to 190 Years Imprisonment

कोर्ट ने बस ड्राइवर को सुनाई 190 साल की सजा | Court Sentenced the bus driver to 190 Years Imprisonment कोर्ट : पन्ना जिला न्यायालय | Pa...

कोर्ट ने बस ड्राइवर को सुनाई 190 साल की सजा | Court Sentenced the bus driver to 190 Years Imprisonment


कोर्ट : पन्ना जिला न्यायालय | Panna District Court

मामला : Panna Bus Accident | पन्ना बस एक्सिडेंट | बस हादसे में जिंदा जल गए थे 22 यात्री


पन्ना जिले में 6 साल पहले हुए बस हादसे मे 22 यात्री जिंदा जल गए थे । कोर्ट ने बस ड्राइवर को दोषी पाया है । अपर सत्र न्यायाधीश आर.पी. सोनकर ने बस के ड्राइवर शमसुद्दीन (47 वर्ष) को 190 साल की कैद की सजा सुनाई है ।

ड्राइवर को हर काउंट पर 10-10 साल की अलग-अलग सजा सुनाई गई है । साथ ही कोर्ट ने बस मालिक ज्ञानेंद्र पांडेय को भी दोषी पाया है । उसे भी कोर्ट ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई है ।

ड्राइवर शमसुद्दीन को आई.पी.सी. की धारा 304 के भाग-2 के तहत दोषी पाया गया है । लंबी सुनावाई के बाद अब फैसला आया है । ड्राइवर और बस मालिक दोनों सतना जिले के रहने वाले हैं । यह बस हादसा 4 मई 2015 को मंडला में नेशनल हाइवे पर पांडव फॉल के पास हुआ था । अनूप ट्रैवल्स की बस एम.पी. 19 पी 0533, बीस फीट नीचे गिरकर पलट गई थी । 32 सीटों वाली बस छतरपुर से करीब 12 बजकर 40 मिनट पर रवाना हुई थी । एक घंटे के बाद बस पन्ना जिले में पांडव फॉल के पास एक पुल पर पहुंची, जहां ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया । इसके बाद बस करीब आठ फीट नीचे खाई में गिर गई । खाई में गिरने के बाद उसमें आग लग गई और 22 यात्री जिंदा जल गए थे ।

इतनी लंबी चली सुनवाई


गौरतलब है कि बस मालिक ज्ञानेंद्र पांडेय और ड्राइवर शमसुद्दीन उर्फ जगदम्बे के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 279, 304ए, 338, 304/2 और 287 तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182, 183, 184 और 191 के तहत पुलिस ने अपराध दर्ज किया था । 6 साल चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है ।

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