कोर्ट : नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट | New Delhi Supreme Court मामला : नीट-पीजी पाठ्यक्रमों प्रवेश से संबंधित मामले | Matters Related to...
कोर्ट : नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट | New Delhi Supreme Court
मामला : नीट-पीजी पाठ्यक्रमों प्रवेश से संबंधित मामले | Matters Related to NEET-PG Courses Admission
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट (New Delhi Supreme Court) ने नीट-पीजी पाठ्यक्रमों प्रवेश से संबंधित मामले पर सुनवाई की । केंद्र के हलफनामे पर सभी पक्षों के तर्क-वितर्क के बाद कोर्ट ने सुनवाई गुरुवार के लिए टाल दी ।
जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ (Justice D.Y. Chandrachud) ने कहा, रेजिडेंट डॉक्टरों (Resident Doctors) की चिंता वाजिब है । हम मामले में आदेश जारी करना चाहते हैं । मामला राज्यों के चिकित्सा संस्थानों में अखिल भारतीय या कोटा (ए.आई.क्यू.) सीटों में केंद्र द्वारा शुरू किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए 10 फीसदी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं से संबंधित है ।
बुधवार को सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अरविंद दातार (Advocate Arvind Datar) ने दलील दी, 8 लाख रुपए की आय सीमा का आधार मनमाना है । कोर्ट ने ई.डब्ल्यू.एस. को लेकर पूछा कि शैक्षणिक कॉलेजों में इसे कहां-कहां लागू किया गया है ?
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