Page Nav

HIDE

Gradient Skin

Gradient_Skin

*

latest

कृत्य या कृत्य का लोप कब दण्डनीय है | When The Act or Omission of the act is Punishable

  कृत्य या कृत्य का लोप कब दण्डनीय है | When The Act or Omission of the act is Punishable 'कृत्य' A ct शब्द में ऐसा हर एक कार्य...

 


कृत्य या कृत्य का लोप कब दण्डनीय है | When The Act or Omission of the act is Punishable

'कृत्य' Act शब्द में ऐसा हर एक कार्य शामिल है जो किसी मानव द्वारा किया जाता हो, जैसे चलना, फिरना, उठना, बोलना, बैठना, लिखना इत्यादि । कृत्य के लोप से आशय यह है जानबूझकर किसी ऐसे कृत्य को न करना जो व्यक्ति द्वारा किया जाना तय या अपेक्षित है । आसान शब्दों में इसे समझे तो जब कानून के अनुसार किसी व्यक्ति पर कोई कार्य करने की अपेक्षा करते है और यदि व्यक्ति वह कार्य न करे, तो वह दण्डनीय अपराध होगी । भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 33 में 'अकृत्य' को भी कृत्य के समान हीदण्डनीय माना गया है।

उदाहरण के लिए “राम” “श्याम” को खाने के लिए खुराक देने में भूल-चुक या भिन्नता करता है जिसके कारण “श्याम” मर जाता है । यहाँ “राम”  ने आपराधिक मानव-वध का अपराध किया है ।

इसी प्रकार यदि “श्याम” , जो कि एक जेल मे जेलर है और “सुरेश” जेल में कैदी है, तो जेल का अधिकारी होने के नाते “श्याम” का यह कर्त्तव्य है कि वह “सुरेश” को खुराक देने की व्यवस्था करे और यदि वह इस कर्त्तव्य में लोप या भुल-चुक करता है जिसके कारण “सुरेश” की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में “श्याम” मानव-वध के लिए अपराधी होगा ।

जहाँ एक व्यक्ति गम्भीर बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़ा हुआ है और 'अ' को उसकी देख-भाल, परवरिश व खुराक आदि के लिए 'वेतन' पर नियुक्त किया गया है लेकिन यदि 'अ' उस रोगी को खुराक नहीं देता जिसके परिणामस्वरूप वह व्यक्ति मर जाता है, तो ऐसी स्थिति में ‘अ' आपराधिक मानव-वध के अपराध का दोषी होगा ।

इस सन्दर्भ में एक अमेरिकन वाद कॉमन वेल्थ बनाम काली (American issue Common Wealth Vs Kali) का मामला उल्लेखनीय है । इसमें अभियुक्त के परिसर में अचानक आग लग गई, लेकिन अभियुक्त ने जानबूझकर उसे बुझाने का प्रयास नहीं किया ताकि उस परिसर का भवन नष्ट हो जाए और उसे बीमा कम्पनी से एक बड़ी राशि बीमा-राशि के रूप में प्राप्त हो जाए । न्यायालय ने उसे आगजनी के लिए सिद्धदोष करते हुए कहा कि इस स्थिति में यह मानना उचित होगा कि मानो अभियुक्त ने ही आग शुरू की थी ।

कोई टिप्पणी नहीं