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धारा 154 क्या है । धारा 155 क्या है | Indian Penal Code (IPC) Section 154

  धारा 154 क्या है । धारा 155 क्या है | Indian Penal Code (IPC) Section 154 भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) में उस भूमि या परिसर...

 धारा 154 क्या है । धारा 155 क्या है | Indian Penal Code (IPC) Section 154


भारतीय दण्ड संहिता
(Indian Penal Code) में उस भूमि या परिसर के स्वामी पर प्रतिनिहित दायित्व आरोपित किया जा सकता है जिसमें कानून के विरुद्ध जमाव या बल्वा हुआ है चाहे भले ही ऐसे जमाव या बल्वे में उस स्वामी का कोई सरोकार न रहा हो । इस सन्दर्भ में दाण्डिक प्रावधान दण्ड संहिता की धारा 154 तथा 155 में दिये गए हैं; जो निम्नानुसार हैं –


धारा 154 Section 154

जब कभी कोई कानून के विरुद्ध जमाव या बल्वा हो, तब जिस भूमि या परिसर पर ऐसा विधि-विरुद्ध जमाव या बल्वा किया जाए, उसका स्वामी या अधिभोगी तथा ऐसी भूमि में हित रखने वाला या हित रखने का दावा रखने वाला व्यक्ति एक हजार रुपये से जुर्माने से दण्डनीय होगा, यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबन्धक यह जानते हुए कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया जा चुका है या किया जाना सम्भव है, इस बात की तुरंत सूचना निकटतम पुलिस थान के प्रधान अधिकारी को न दे, या इस अपराध की संभावना होने पर अपनी शक्तिनुसार सभी कानूनषू्र्ण साधनों का उपयोग करते हुए उसके अपराध के निवारण का प्रयास न करे या विधि विरुद्ध जमाव बिखेरने या बल्वे को दबाने के लिए उन साधनों का उपयोग न करे ।

इस धारा के प्रावधान का आशय किसी भूमि या परिसर जिसमें विधि-विरुद्ध जमाव या बलवा हुआ हो, के स्वामी को दण्डित करना नहीं है, बल्कि ऐसे स्वामी को दण्डित करना है जिसने स्वयं या जिसके अभिकर्त्ता या प्रबन्धक ने उक्त धारा में उल्लिखित कृत्यों में से कोई कृत्य किया है ।


धारा १५५ क्या है । Indian Penal Code (IPC) Section 155

जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी ओर से बल्वा किया जाए, जो किसी भूमि का जहा ऐसा बल्वा हो, स्वामी या अधिभोगी हो, या जो बल्वा पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में हित रखने का दावा करता हो, या जो उससे कोई फायदा पा चुका हो, तब ऐसा व्यक्ति, जुर्माने से दण्डनीय होगा, यदि वह या उसका अभिकर्त्ता या प्रबंधक इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा बल्वा किया जाना संभव था, या जिस विधि विरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बल्वा किया गया था वह जमाव किया जाना सम्भव था, अपनी यथाशक्ति सब विधिपूर्ण साधनों का ऐसे बल्वे का किया जाना निवारित करने के लिए और उसे दबाने और बिखेरने के लिए उपयोग नहीं करता या करते ।


आर. बनाम प्रयागसिंह | R. Vs Prayag Singh

आर. बनाम प्रयागसिंह के वाद में अभियुक्त प्रयाग सिंह की भूमि पर एक बल्वा हुआ, जिसमें पीर खाँ नामक व्यक्ति मारा गया । प्रयाग सिंह उस भूमि का स्वामी होने के कारण उसके वहाँ न होते हुए भी उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 154 के अन्तर्गत एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया ।


काजी झियामुद्दीन बनाम सम्राट | Qazi Jhiamuddin Vs Samrat  

काजी झियामुद्दीन बनाम सम्राट के वाद में एक परिसर के मालिक को उसके अभिकर्ता द्वारा उसकी भूमि में बल्वा होने से रोकने में उचित सावधानी न बरतने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 154 के अधीन दण्डित किया गया ।

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